Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Ahmedabad: स्टंट करना पड़ा महंगा, टीकू तलसाणिया सहित तीन गिरफ्तार

-वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने लिया संज्ञान, प्राथमिकी दर्ज

2 min read
Google source verification
Viral video

अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. फिल्म का प्रमोशन करने के लिए कलाकारों की ओर से स्टंट करना उन्हें महंगा पड़ गया। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। विवाद बढ़ा तो अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई।

पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है। इतना ही नहीं गुजराती व हिंदी फिल्मों के नामी अभिनेता टीकू तलसाणिया (70), प्रेम कुमार गढ़वी (43) और जेसल जाड़ेजा (34) को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ही लोगों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने इस स्टंटबाजी के लिए लोगों से माफी भी मांगी।

अहमदाबाद शहर ए डिवीजन ट्रैफिक थाने के पीआई एन ए देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि गुजराती फिल्म मिसरी के प्रमोशन के लिए बाइक और कार के साथ साइंस सिटी रोड पर स्टंट किया गया था। इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा कि मोटर व्हीकल एक्ट की विविध धाराओं का उल्लंघन किया गया है। जिसे देखते हुए पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में बाइक, कार चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें अभिनेता टीकू तलसाणिया (70), प्रेम कुमार गढ़वी (43) और जेसल जाड़ेजा (34) शामिल हैं।

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का है आरोप

इस मामले में सरकार की ओर से अहमदाबाद शहर के ए डिवीजन ट्रैफिक थाने के हेड कांस्टेबल हसमुखभाई ने शिकायतकर्ता बनते हुए स्टंट करने वाले कार और वाहन चालकों विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि यह घटना 29 अक्टूबर को रात सात बजे सोला साइंस सिटी रोड पर हुई। इसकी प्राथमिकी 30 अक्टूबर को सुबह दर्ज की गई। इसमें बताया कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में गुजराती फिल्म मिसरी के प्रमोशन के लिए साइंस सिटी रोड पर स्टंटबाजी करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया। सार्वजनिक रोड पर एक जीप चालक, एक बाइक चालक व अन्य दुपहिया और कार चालक स्टंट करते नजर आए। इन पर सार्वजनिक रोड पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अन्य लोगों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है। बीएनएस की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 184 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।