
शव छिपाने के मामले में 40 साल की सजा (फोटो - FOX19 NOW एक्स पोस्ट)
अमेरिका में अंतिम संस्कार सेवाओं से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानव संवेदनाओं को झकझोर दिया है। यह घटना कोलोराडो राज्य के छोटे से कस्बे पेनरोज से जुड़ी है। यहां फ्यूनरल होम (अंतिम संस्कार) चलाने वाले एक शख्स को कोर्ट ने 40 साल की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने पैसे बचाने के लिए सालों तक लोगों के शवों के अंतिम संस्कार नहीं किए और उन शवों को एक बिल्डिंग में इकट्ठा करता रहा। मामला सामने आने पर कोर्ट ने आरोपी और उसकी पत्नी को कड़ी सजा दी है।
आरोपी की पहचान जॉन हलफोर्ड के रूप में हुई है और वह कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपनी पत्नी कैरी मिलकर के साथ मिलकर रिटर्न टू नेचर फ्यूनरल होम नामक एक अंतिम संस्कार गृह चलाता था। इन दोनों पति-पत्नी ने 2019 से 2023 के बीच चार सालों में करीब 200 मृतकों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें एक पूरानी बिल्डिंग में सड़ने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मृतकों के परिवारों को धोखा देने के लिए दोनों आरोपियों ने उन्हें संस्कार के बाद दी जाने वाली शव की असली राख की बजाय उन्हें कंक्रीट का मिश्रण देना शुरू कर दिया।
लंबे समय तक शवों को बिल्डिंग में रखे रखने से आस-पास के इलाके में बदबू फैल गई जिसके बाद स्थानीय निवासियों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की गई। बिल्डिंग की तलाशी के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने 8 नवंबर 2023 को दोनों आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि जॉन और उसकी पत्नी ने यह सब पैसे बचाने के उद्देश्य से किया। इस पैसे से उन्होंने इतने सालों तक लग्जरी लाइफ जी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मृतकों के परिवारों ने बताया कि उन्हें आज भी अपने प्रियजनों के सड़ते और कीड़ों से भरे शवों के डरावने सपने आते हैं। कई परिजनों ने जॉन को राक्षस तक कहा।
इस मामले की सुनवाई करते हुए कोलोराडो जिला अदालत के जज एरिक बेंटली ने कहा कि यह सामान्य अपराध नहीं बल्कि विश्वास, मर्यादा और इंसानियत के खिलाफ गंभीर हमला है। इसी के चलते जॉन को 40 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और कहा कि इस केस से होने वाला नुकसान असाधारण है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर हर इंसान को मूल रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन जॉन हॉलफोर्ड के अपराध उस विश्वास को चुनौती देते हैं। जॉन हॉलफोर्ड पहले ही संघीय धोखाधड़ी के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है।
Published on:
07 Feb 2026 03:30 pm
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