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राजस्थान में लागू हुए एग्रीगेटर रूल्स 2025, कैब कंपनियों पर सख्त शर्तें

राजस्थान में लागू हुए एग्रीगेटर रूल्स 2025, कैब कंपनियों पर सख्त शर्तें

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राजस्थान में कैब, टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और अहम नियामक कदम उठाया है। राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025(Motor Vehicle Aggregator Rules) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद OLA, Uber, Rapido समेत सभी कैब एग्रीगेटर कंपनियां, टैक्सी सेवाएं और डिलीवरी सर्विस व्हीकल्स स्पष्ट नियमों के दायरे में आ गए हैं।

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