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पहली डिजिटल जनगणना एक मई से, जानें आपके लिए क्या है खास

दो चरणों में होगी जनगणना, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठकशहडोल. भारत की 16वीं जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि […]

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दो चरणों में होगी जनगणना, कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक
शहडोल. भारत की 16वीं जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे।

रियल टाइम मॉनिटरिंग

अब तक जनगणना कागजों पर होती थी, लेकिन जनगणना 2027 पूरी तरह मोबाइल ऐप के जरिए होगी। यदि आप चाहें तो स्व-गणना वेब पोर्टल पर जाकर खुद अपनी जानकारी फीड कर सकते हैं। पूरे काम की निगरानी एक विशेष पोर्टल के जरिए सीधे हेडक्वार्टर से की जाएगी।

आपसे क्या पूछा जाएगा?

पहले चरण (मकान सूचीकरण) में कर्मचारियों द्वारा आपसे शासन द्वारा तय 33 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में आपकी निजी जानकारी जैसे शिक्षा, भाषा, वैवाहिक स्थिति और आर्थिक गतिविधियों का विवरण लिया जाएगा।

सावधान रहें!

जनगणना के नाम पर कोई भी सरकारी कर्मचारी या अन्य दीगर व्यक्ति आपसे ओटीपी या बैंक खाते की जानकारी नहीं मांगेगा। ऐसे किसी भी झांसे में न आएं। और ना ही किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी साझा नहीं करना है।

सुरक्षा और गोपनीयता

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसे न तो किसी के साथ साझा किया जाएगा और ना ही किसी कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण तारीखें

  1. 16 से 30 अप्रेल : खुद से जानकारी भरने का विकल्प खुला रहेगा।
  2. 01 से 30 मई : कर्मचारी घर-घर आकर मकानों की सूची तैयार करेंगे और नंबर डालेंगे।
  3. फरवरी 2027 (दूसरा चरण): इस दौरान व्यक्तियों की गणना होगी (जैसे- उम्र, शिक्षा, धर्म और काम-काज की जानकारी)दी जाएगी ट्रेनिंग
  4. यह आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है।
  5. मैदान में उतरने वाले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को 3 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।
  6. पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के कड़े नियमों के तहत होगी।