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डॉक्टर एवं विद्यार्थियों से भी आरोपी ने की लाखों की धोखाधड़ी

सिवनी. शासकीय मेडिकल कॉलेज के नाम का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के साथ ही आरोपी ने अन्य लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है। इसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एवं विद्यार्थी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि सिवनी के दादू मोहल्ला निवासी आरोपी स्पर्श उर्फ अंकुर अग्रवाल ने यूपी-बिहार से धान […]

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सिवनी. शासकीय मेडिकल कॉलेज के नाम का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के साथ ही आरोपी ने अन्य लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है। इसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एवं विद्यार्थी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि सिवनी के दादू मोहल्ला निवासी आरोपी स्पर्श उर्फ अंकुर अग्रवाल ने यूपी-बिहार से धान की बड़ी खेप बुलाई थी, लेकिन भुगतान नहीं किया। इस वजह से यूपी-बिहार के लोग भी उसे खोज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी लोगों से धोखाधड़ी कर काफी समय से फरार भी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भी उसके घर दबिश दे चुकी है। उल्लेखनीय है कि सिवनी निवासी दो लोगों ने स्पर्श उर्फ अंकुर अग्रवाल पर मेडिकल कॉलेज के नाम का दुरुपयोग कर दुकान नीलामी एवं मेस में सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(ईओडब्ल्यू) को शिकायत की थी। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोप है कि उसने कॉलेज में दुकानों की नीलामी और विद्यार्थियों की मेस में सप्लाई दिलाने का झूठा भरोसा देकर दो व्यक्तियों से 4 करोड़ 66 लाख 68 हजार रुपए की राशि धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त की।

शिकायतकर्ताओं ने की थी अलग-अलग शिकायत
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को 25 सितंबर 2025 को सिवनी निवासी सुयश अग्रवाल एवं राम कुमार सुहाने ने दो अलग-अलग शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि सिवनी निवासी स्पर्श अग्रवाल उर्फ अंकुर अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज, सिवनी(जीएमसी) के नाम और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए, कॉलेज में दुकानों की नीलामी एवं विद्यार्थियों की मेस में सप्लाई दिलाने का झूठा भरोसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने शिकायतों का विस्तृत सत्यापन करते हुए सभी संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों एवं वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की। प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि सिवनी निवासी आरोपी ने सुनियोजित ढंग से शिकायतकर्ता सुयश अग्रवाल से 4,21,65,000 रुपए एवं शिकायतकर्ता राम कुमार सुहाने से 45,03,000 रुपए की राशि की संगठित आर्थिक धोखाधड़ी की गई है।

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