Jama masjid president zafar ali procession fir section 163 sambhal news: संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मुरादाबाद जेल से रिहाई के महज कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने धारा 163 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस जुलूस के दौरान धार्मिक नारेबाजी और आतिशबाजी भी की गई जबकि जिले में धारा 163 पहले से लागू है।
सत्यव्रत पुलिस चौकी के प्रभारी आशीष तोमर ने कोतवाली में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि जफर अली ने अपने बेटे हैदर, भाई ताहिर हुसैन एडवोकेट, सरफराज और करीब 50-60 अज्ञात लोगों के साथ यह जुलूस निकाला। पुलिस का कहना है कि यह जुलूस बिना अनुमति आयोजित किया गया और इसमें धारा 163 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हुआ।
गौरतलब है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जफर अली पर बवाल की साजिश रचने और गंभीर अपराध में झूठे बयान देने के आरोप लगे थे। इसी मामले में उन्हें 23 मार्च को गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेजा गया था।
एक अगस्त को उनकी रिहाई के बाद उन्होंने मुरादाबाद से संभल तक काफिले के साथ यात्रा की। इस दौरान जगह-जगह आतिशबाजी और नारेबाजी हुई, जिसे पुलिस ने कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए मामला दर्ज किया है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
06 Aug 2025 06:26 am