mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम में एक रिश्वतखोर महिला पटवारी को कोर्ट ने चार साल जेल की सजा सुनाते हुए उस पर दो हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजीव कटारे ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद रिश्वतखोर महिला पटवारी रचना गुप्ता (शर्मा) को जेल भेज दिया गया है। महिला पटवारी को करीब 4 साल पहले लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने बताया लोकायुक्त महिला पटवारी रचना गुप्ता को 9 जुलाई 2021 को आवेदक गोपाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम पलसोडी के आवेदन के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ट्रेप किया था। फरियादी गोपाल सिंह ने लिखित शिकायत में बताया था कि उसकी शामलाती कृषि भूमि पलसोडी में है। न्यायालय के आदेश उपरांत नामातंरण किया गया था। आवेदक के हिस्से की 6 बीघा कृषि भूमि आई थी। इसकी पावती पटवारी रचना गुप्ता को कोर्ट के आदेश से बनानी थी।
पटवारी रचना गुप्ता ने कोर्ट के आदेश के बाद पावती बनाकर अपने पास ही रख ली थी। आवेदक ने पटवारी से बात की तो उसने पावती बनाने के एवज में 10 हजार रुपए की मांग की। जिसमें से 5 हजार रूपये उसने पहले ही ले लिए थे और बाकी के पांच हजार रूपये रिश्वत लेते हुए उसे लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा था। घटना की विवेचना पूरी होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 24 अगस्त 2023 को विशेष न्यायालय, रतलाम में रचना गुप्ता के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश संजीव कटारे ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दोषी माना और चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
Published on:
01 Aug 2025 09:32 pm