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ये कैसी व्यवस्था! छत्तीसगढ़ डायसिस के सचिव के खिलाफ 4 FIR दर्ज, गिरफ्तारी एक में भी नहीं…. लगे कई गंभीर आरोप

Raipur News: किसी आम आदमी के खिलाफ कोई मामूली धारा में भी एफआईआर दर्ज हो जाए, तो अगले दिन वह सलाखों के पीछे होता है। अगर वह रसूखदार है, तो उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी तो दूर पुलिस उसे छूती भी नहीं है।

PHOTO- (IANS)

CG News: किसी आम आदमी के खिलाफ कोई मामूली धारा में भी एफआईआर दर्ज हो जाए, तो अगले दिन वह सलाखों के पीछे होता है। अगर वह रसूखदार है, तो उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी तो दूर पुलिस उसे छूती भी नहीं है। राजधानी में कानून व्यवस्था का यह हाल है। छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस के खिलाफ चार थानों में केस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अब तक एक भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर रही है।

धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी, मारपीट, वसूली जैसे कई आरोप लगे हैं। एक मामले में तो नितिन और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस की इस मामले में पूरी कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

कहां-कहां दर्ज हैं मामले

नितिन लॉरेंस और उसके साथियों के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में यशराज सिंह व अन्य ने शिकायत की थी। इस पर पुलिस ने 19 जून 2025 को नितिन उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, एसके नंदा, अजय उमेश जेस, बीके नायक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज किया। इसमें नितिन और उसके साथी जयदीप ने फर्जी लेटरपैड बनाकर खुद को छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन का उपाध्यक्ष और जयदीप ने खुद को सचिव बताया था।

इसी फर्जी लेटरपैड के जरिए संस्था के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों पर कार्रवाई भी की गई थी। बिलासपुर में मिशन अस्पताल की विवादित जमीन पर जबरदस्ती प्रवेश करना, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने आदि के मामले में राजस्व निरीक्षक मयंकमणि दुबे की शिकायत पर नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिनसंस व अन्य के खिलाफ अगस्त 2024 में बीएनएस की धारा 324, 329, 3-5 के तहत मामला दर्ज है।

शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव

तिल्दा-नेवरा थाने में 2 जून 2025 को पादरी सेमसन सेमुअल की शिकायत पर नितिन व अन्य लोगों के खिलाफ धमकी, गाली-गलौज के आरोप में बीएनएस की धारा 191(2), 296, 324(4), 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह भिलाई के भिलाई नगर थाने में 61 वर्षीया बुजुर्ग नीलिमा रॉबिंस को नितिन ने फोन में अश्लील गाली-गलौज की। उसके खिलाफ की गई शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बनाया। शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने नितिन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

धोखाधड़ी में बिना गिरफ्तारी के जमानत

रायपुर के सिविल लाइन थाने में नितिन, उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस ने इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की। इस मामले में रूपिका को अग्रिम जमानत मिल गई है। बताया जाता है कि मामले में पुलिस ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ डायसिस में स्कूलों, चर्च की संपत्तियों, नियुक्तियों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं।