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CG News: प्रदेश के दो जिलों में लागू होगी नई गाइडलाइन दरें, होली से पहले होगा प्रभावशील

CG News: नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।

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CG News: प्रदेश के दो जिलों में नई गाइडलाइन दरें, होली से पहले होगा लागू

CG News: प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यावहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।

दुर्ग एवं सरगुजा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया।

समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिले से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें दुर्ग एवं सरगुजा जिलों में 2 मार्च से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

बता दें कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनने की दिशा में मदद मिलेगी।