
निलंबित (photo- unsplash image)
Crime News: सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक द्वारा एक व्यवसायी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद एसपी ने आरोपी प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, कोतरा रोड क्षेत्र में निवासी एक व्यवसायी पटरी नुमा स्थान पर छोटा सा होटल संचालित करता है। बीते दिनों वे दो अन्य व्यवसायियों के साथ मिलकर एक फेरी वाले से 100 पैकेट राजश्री गुटखा खरीदा। इसकी जानकारी जब सिटी कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत को लगी तो वे तीनों व्यवसायियों को थाना बुलाया। थाने में व्यवसायियों पर चोरी का गुटखा खरीदने का आरोप लगाया।
साथ ही मामले में फंसाने की धमकी दी। केस से बचाने के नाम पर प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत ने 50 हजार रुपए मांगा। इस बीच डर के कारण व्यापारियों ने 20 हजार रुपए नगद दिए। इसके बाद भी प्रधान आरक्षक ने 5 हजार रुपए और मांगते हुए दबाव बनाना शुरू किया। इससे परेशान होकर पीड़ित व्यवसायी ने पूरे मामले की शिकायत बिलासपुर आईजी से की।
व्यापारियों की शिकायत में हेड कांस्टेबल लोमस राजपूत के खिलाफ जांच की मांग की। साथ ही उनसे लिए गए रुपए वापस दिलाने की भी मांग की। मामले की जांच के बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल लोमस राजपूत को निलंबित कर रक्षित केंद्र लाइन अटैच कर दिया गया है।
प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत इससे पूर्व शहर के ही चक्रधर नगर थाना में पदस्थ थे। चक्रधर नगर थाना में रहते हुए उन पर अवैध वसूली का आरोप लगा था। इसके बाद उनका स्थानांतरण कोतवाली थाना किया गया।
Published on:
24 Jan 2026 04:04 pm
बड़ी खबरें
View Allरायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
