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राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 4 महीने में फैसला दे: SC

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि जा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 4 महीने में फैसला दे।

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sc said delhi hc should give its decision in case of raja bhaiya wife bhanvi singh within 4 months

राजा भैया और भावनी सिंह के केस में नया अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार को जरूरी निर्देश दिए।

SC ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर लगी रोक से संबंधित याचिका पर 4 महीने के भीतर फैसला सुनाएं। दरअसल, ये पूरा मामला राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़ा हुआ है। भानवी सिंह ने यह याचिका दिल्ली की निचली अदालत में दाखिल की थी, जो फिलहाल लंबित है। निचली अदालत ने इस केस में राजा भैया को समन जारी किया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में इन समनों पर रोक लगा दी थी।

SC ने आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की

सुनवाई के दौरान SC ने मामले की मेरिट यानी तथ्यों और आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि यह स्पष्ट किया कि लंबे समय से लंबित इस विवाद को देखते हुए हाईकोर्ट को समन पर रोक से जुड़े मुद्दे पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए। SC ने दिल्ली हाईकोर्ट को 4 महीने के भीतर इस मामले में अंतिम फैसला करने का निर्देश दिया।

अभी दिल्ली की निचली अदालत में मामला विचाराधीन

बता दें कि घरेलू हिंसा की मुख्य याचिका अभी दिल्ली की निचली अदालत में विचाराधीन है। हाईकोर्ट द्वारा समन पर लगाई गई रोक के चलते आगे की कार्यवाही प्रभावित हो रही थी। बता दें कि ये मामला भानवी सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाय। राजा भैया और भानवी दोनों अलग रह रहे हैं और तलाक का केस भी चल रहा है। भानवी ने पहले भी कई बार सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा मांग पर ध्यान देने का भरोसा दिया। राजा भैया की तरफ से अभी कोर्ट में कोई जवाब नहीं आया है।