Bihar SIR voter list चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इस ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम हैं। इस ड्राफ्ट सूची की हार्ड कॉपी,सॉफ्ट कॉपी और छूटे वोटरों की सूची जिलाधिकारियों ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को आज सौंप दी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने उनको ड्राफ्ट मतदाता सूची के बारे में जानकारी दी और उनसे वैसे वोटर जो कि भारतीय हैं और किसी कारणवश उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जोड़वाने में मदद करें। जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है। बताते चलें कि चुनाव आयोग की ओर से ऐसे वोटरों के लिए कैंप विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक माह का समय है।
बिहार में 02 अगस्त (शनिवार) से प्रदेश के सभी प्रखंडों में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं से दावा-आपत्ति (मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने) की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कैंप में आकर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय हैं वे आकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही वे उन लोगों का नाम हटवा सकते हैं जिनका निधन हो गया है या वे गलत तरीके से आकर भारत में रह रहे हैं। सभी प्रखंड मुख्यालय सह अंचल कार्यालयों में इसको लेकर विशेष कैंप लगाया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग ड्राफ्ट सूची में राज्य के 7.23 करोड़ मतदाताओं का नाम अपलोड किया है। चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक 99.8 प्रतिशत मतदाताओं के जमा हुए फॉर्म को अपलोड किया जा चुका हैं।
बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी को दे दी गयी है.
बीएलओ और बीएलए से अप्राप्त राज्य में करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जिनका नाम भी ड्राफ्ट सूची में प्रकाशित नहीं हुआ है उसमें 22 लाख मतदाताओं के निधन हो चुका है। सात लाख लोगों के नाम दो या दो से ज्यादा जगह दर्ज हैं। साथ ही राज्य भर में 35 लाख लोग बिहार से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। 1.2 लाख लोगों के फॉर्म तीन बार बीएलओ के घर जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है।
नए मतदाताओं के लिए यह विशेष अवसर है। वे ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अलावा नगरपालिका क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में विशेष कैंप स्थापित किया गया है। विशेष कैंप हर दिन यानी सोमवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा. यहां पर प्रतिनियुक्ति किये गये कर्मी सभी मतदाताओं के आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे।
दिवंगत मतदाताओं की संख्या - 22.34 लाख
दो या दो से ज्यादा जगह मतदाताओं के नाम -7.01 लाख
राज्य से पलायन कर गये मतदाताओं की संख्या- 36.28 लाख
Published on:
01 Aug 2025 08:36 pm