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नई दिल्ली, Dec 02, 2025

कोर्ट पर बेवजह बोझ न बनें, पहले खुद पहल करें…अभिनेता अजय देवगन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की एआई से बनीं आपत्तिजनक तस्वीरों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पहले खुद पहल करनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट का रुख करें।

Actor Ajay Devgn Delhi High Court AI generated objectionable Photo case high court order

एआई से बनीं आपत्तिजनक फोटो के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अभिनेता अजय देवगन।

Delhi High Court: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के नाम पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एआई से बनीं अश्लील तस्वीरों का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऐसी सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से हटाने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया पर एआई से बनाई जा रही फर्जी तस्वीरों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

इसके बाद न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा “आज तो हम अंतरिम आदेश पारित कर सोशल मीडिया से ऐसी सभी तस्वीरें हटाने का आदेश दे रहे हैं, जिनपर अभिनेता अजय देवगन को आपत्ति है, लेकिन आगे से पीड़ित पक्ष पहले सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करवाकर खुद सॉल्यूशन निकाले। अगर समस्या का निदान नहीं होता है तो कोर्ट आए। सीधे कोर्ट आने पर उस मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। केस को खारिज कर दिया जाएगा।”

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश

अदालत ने अजय देवगन की उन सभी तस्वीरों पर एकतरफा अंतरिम रोक लगा दी गई है, जिन्हें एक्टर की इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया था। हालांकि कोर्ट ने आदेश के साथ-साथ यह भी कहा कि यूजर्स सूचना एवं तकनीक अधिनियम के अनुसार गलत कंटेंट हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म को रिपोर्ट कर सकता है। इसीलिए ऐसे ममालों में यूजर्स को पहले उसी सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आगे से कोई भी व्यक्ति बिना आईटी नियमों का पालन किए सीधे कोर्ट आएगा तो उसे अंतरिम आदेश या रोक का आदेश नहीं मिलेगा।

सुविधा होने के बावजूद कोर्ट पर बोझ बढ़ाना सही नहीं

अदालत ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत या आपत्तिजनक कंटेंट हटाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इससे उनके मामले का सॉल्यूशन वहीं निकल जाएगा और कोर्ट पर भी अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ेगा। पीठ ने आगे यह भी कहा कि लीगल सिस्टम का उद्देश्य लोगों की शिकायतें आसानी से जल्दी सुलझाना है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही इस तरह के मामलों के सॉल्यूशन की सुविधा देते हैं तो बिना वजह ऐसे मामले कोर्ट में लाना सही नहीं है।

अब जानिए क्या है पूरा मामला?

यह मामला बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से रिलेटेड एआई से बनी फोटोज का है। अजय देवगन ने याचिका में बताया कि सोशल मीडिया पर एआई के प्रयोग से उनकी दूसरी महिला सेलिब्रिटीज के साथ फर्जी फोटो बनाकर अपलोड की जा रही हैं। इन फोटोज को गलत और अश्लील तरीके से दिखाया जा रहा है। इसी वजह से अजय देवगन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सेफ्टी के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। ताकि ऐसे कंटेंट पर रोक लग सके और इसे हटाया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पहले खुद पहल करने के लिए कहा है।

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