3 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

PM Kisan: 20वीं किस्त तो खाते में आ गई, मगर इन किसानों को तुरंत वापस करने होंगे पैसे; जारी हुआ नया नोटिफिकेशन!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए। कुछ लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिन्हें पैसे वापस करने होंगे।

भारत

Mukul Kumar

Aug 02, 2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फोटो- पत्रिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। कुल 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं, कुछ लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे वापस करने होंगे।

बता दें कि पीएम-किसान के तहत, सरकार पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत 19 किश्तों में 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरित की जा चुकी है।

24 फरवरी को, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इस कार्यक्रम के दौरान, देश भर के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में राशि भेजी गई थी।

इन किसानों को वापस करने होंगे पैसे

इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी किसान इन सम्मान निधि के पात्र नहीं हैं, उन्हें पैसे वापस करने होंगे।

दरअसल, सरकार पहले से पात्रता को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। जो किसान इस राशि के पात्र नहीं हैं, वह खाते में गए पैसे को वापस नहीं करते हैं तो उनपर सख्त कार्रवाई होगी।

ये किसान योजना के पात्र नहीं

  • ऐसे किसान, जो इनकम टैक्स भरते हैं या उनके घर में किसी सदस्य के पास पेंशन की राशि आती है। तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसानों के खाते में पैसे गए हैं तो उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा।
  • जिन किसानों के पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट या अथवा सहकारी खेत है। अगर वह उन खेतों में उपज करते हैं तो वह भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्हें भी राशि वापस करनी होगी।
  • किसी संवैधानिक पद पर हैं या पहले रहें हों, ऐसे किसानों को भी लाभ लेने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से राशि को सरेंडर करना होगा। पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई होगी।
  • वर्तमान या पूर्व केंद्रीय/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद के वर्तमान या पूर्व सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर खाते में राशि गई है तो वापस करना होगा।
  • जिला पंचायत के पूर्व या मौजूदा चेयरमैन। इसके अलावा नगर निगम के वर्तमान या पूर्व मेयर भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते हैं। उन्हें भी सरेंडर करना होगा।
  • वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि प्रोफेसन से जुड़े किसान भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्हें भी राशि सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है।
  • जो लोग किसी भी विभाग से 10 हजार से अधिक रुपये पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ उठाने का अधिकार नहीं है। तुरंत राशि सरेंडर करना होगा।

कैसे कर सकते हैं सरेंडर

  • अगर आप पात्र किसानों की लिस्ट में नहीं हैं और कोई कार्रवाई होने से पहले अपनी राशि को वापस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी सरेंडर कर सकते हैं।
  • इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • फिर वहां, Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits ऑप्शन पर जाकर राशि को सरेंडर करना होगा
  • इस ऑप्शन पर क्लीक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर सरेंडर कर सकते हैं।