Ram Rahim Rape Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो बलात्कार और हत्या के गंभीर मामलों में सजा काट रहा है, को एक बार फिर हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल दी है। यह उनकी 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद 14वीं बार जेल से अस्थायी रिहाई है। मंगलवार सुबह कड़ी पुलिस सुरक्षा में वह रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ।
राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया था।
राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने पर कानूनी और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ी हुई है। इस बार पैरोल उनके जन्मदिन (15 अगस्त) के आसपास दी गई है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) सहित कई संगठनों और व्यक्तियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे न्याय व्यवस्था का मजाक बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।
पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार, राम रहीम को 2024 में तीन बार और 2025 में अब तक दो बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। 2022 में भी वह पंजाब और हरियाणा के विभिन्न चुनावों के दौरान तीन बार पैरोल पर बाहर आया था।
जेल नियमों के तहत, पैरोल और फरलो कैदियों को अच्छे व्यवहार और विशिष्ट कारणों के आधार पर दी जा सकती है। हालांकि, राम रहीम को बार-बार मिलने वाली राहत को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह नीति सभी कैदियों के लिए समान रूप से लागू होती है या कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए विशेष छूट दी जा रही है।
Published on:
05 Aug 2025 01:05 pm