Vice President Election: उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को बड़ा अपडेट दिया है। ईसीआई ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली है। चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है। आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के साथ-साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुपालन में, आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार की है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते भी शामिल हैं। यह सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की गई है।
वहीं भारत निर्वाचन आयोग में सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने कहा कि यह सूची अधिसूचना की तारीख से भारत निर्वाचन आयोग में स्थापित एक काउंटर पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी। अधिसूचना की घोषणा जल्द होने की संभावना है।
बता दें कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी तेज कर दी। चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति भी हो गई है।
बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। अपने इस्तीफे पत्र में, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए कहा कि वह चिकित्सा सलाह का पालन करने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। यह इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन के बाद आया, जिस दौरान उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही की। वहीं उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया।
Published on:
31 Jul 2025 07:37 pm