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भारत, Jul 09, 2025

केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली High Court का ED को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया है।

Arvind Kejriwal (ANI)

Delhi High Court on ED: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने से संबंधित है। जस्टिस रविंदर डुडेजा (Justice Ravinder Dudeja) की बेंच ने ED को केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 को होगी।

केजरीवाल के खिलाफ जारी किया था समन

केजरीवाल ने अपनी याचिका में निचली अदालत के समन और 17 सितंबर, 2024 के सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। ED ने केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किया था, जिसका पालन न करने पर शिकायत दर्ज की गई थी। ED का आरोप है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले की जांच में सहयोग नहीं किया।

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला

यह मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें ED और CBI दोनों जांच कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नीति के तहत शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए AAP नेताओं ने कथित तौर पर घूस ली, जिसका उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया।

2024 में हुई थी गिरफ्तारी

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था, जबकि CBI ने जून 2024 में उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में 12 जुलाई, 2024 और CBI मामले में 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को जमानत दे दी थी।

हाईकोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार

ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि पहले भी इसी तरह की याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले में अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ED के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

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