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भारत, May 27, 2026

Bakri Eid 2026 Celebrations: कानून सबके लिए एक हो- कुर्बानी पर बंगाल सरकार के आदेश पर बोला मुस्लिम शख्स

Bakri Eid 2026 Celebrations: ईद-उल-अजहा (बकरीद) से पहले कई BJP शासित राज्यों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में गाय व प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध और कानून उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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भारत

May 27, 2026

Rules issued regarding Kurbani

देशभर में गुरुवार को मनाई जाएगी बकरीद (Photo-IANS)

Eid-ul-Adha: देशभर में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई जा रही है। इससे पहले कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। BJP शासित कई राज्यों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कई सख्त आदेश जारी किए है। प्रशासन ने शहर-शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल में शुभेन्दु सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू कर दिया है। साथ ही खुले में कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुस्लिम शख्स ने क्या कहा? 

बंगाल की बीजेपी सरकार के आदेश पर मुस्लिम शख्स ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए व्यक्ति ने कहा कि हम बकरीद वैसे ही मनाएंगे जैसे हर साल मनाते आए हैं। इस साल, नई सरकार ने गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। हम निश्चित रूप से कानून का पालन करेंगे और कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। 

उन्होंने आगे कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कानून सबके लिए एक जैसा है। यही पक्का होना चाहिए। इस साल, हमने कोर्ट के आदेश को पूरे दिल से माना है। हमने कानून को माना है और उसका सम्मान किया है। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन कानून एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए।

इकबाल अंसारी ने क्या कहा? 

वहीं अयोध्या में बकरीद के जश्न और सांप्रदायिक सद्भाव पर बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि केस के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा कि 28 मई को बकरीद का त्योहार पब्लिक हॉलिडे है। त्योहारों को वैसे ही मनाना चाहिए जैसे वे सभी के हैं। सभी त्योहारों का सम्मान होना चाहिए,यह हमारी परंपरा है। अयोध्या, एक पवित्र शहर होने के नाते, हमेशा गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक रहा है जहाँ सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान किया जाता है। 

किस-किस राज्य में क्या-क्या आदेश हुए जारी

दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार ने गाय, बछड़े, ऊंट और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को अवैध बताया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। 

पश्चिम बंगाल – राज्य सरकार ने कहा है कि गाय या अन्य बड़े पशुओं की कुर्बानी केवल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही हो सकेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

असम – कई मुस्लिम संगठनों और ईदगाह समितियों ने स्वेच्छा से गाय की कुर्बानी नहीं करने का फैसला लिया, जिसका मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने स्वागत किया।

महाराष्ट्र – देवेंद्र फडणवीस सरकार ने चेतावनी दी है कि गाय वध या अवैध गोमांस बिक्री पर MCOCA के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी से बचने को कहा गया है।

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