हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सरकारी टीचर पर बड़ा एक्शन लिया है। एक फिजिक्स टीचर को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
सरकार की तरह से कहा गया है कि यह एक गंभीर कदाचार है। इसके साथ, यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी है।
जिस शिक्षक को नौकरी से निकाला गया है, उसकी पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल, वह सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात है। स्कूल शिक्षा निदेशक ने उसकी बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में अपनी पिछली तैनाती के दौरान, कुमार पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप लगा था।
अधिकारियों ने बताया कि 9 मई, 2023 को शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसके बाद 6 सितंबर, 2023 को एक विभागीय जांच शुरू की गई। कुमार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आरोपपत्र रद्द करने या आपराधिक मुकदमे की समाप्ति तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मौजूदा परिस्थितियों में जांच पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।
जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुमार अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध करने के लिए जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, वह संदिग्ध प्रतीत होती है। आरोपों को पर्याप्त रूप से गलत साबित करने में वह विफल रहे।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुमार 9 मई से 3 जून, 2023 तक कुमार न्यायिक हिरासत में रहे, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार ने कुमार पर बड़ा जुर्माना भी लगाया है।
Published on:
30 Jul 2025 11:18 am