नरसिंहपुर. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अखिलेश कुमार धाकड़ के न्यायालय ने मादक पदार्थ हशीश का व्यापार करने के अपराध में 7 दोषियों को 15- 15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए आर कार्तिक आत्मज रामचंद्रन निवासी चेन्नई , वासुदेवन आत्मज मनोहर निवासी चेन्नई , भारत आत्मज शिवनंदन निवासी चेन्नई , रवि आत्मज रामअवतार यादव निवासी कानपुर नगर, तरुण कुमार आत्मज संजय सिंह निवासी स्वर्ण जयंती विहार कानपुर , सुनील आत्मज चंद्रपाल कुशवाहा निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश , संजय आत्मज राम अवतार सिंह यादव निवासी स्वर्ण जयंती विहार को यह सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 7 अक्टूबर 2020 को डीआरआई राजस्व आसूचना निदेशालय इंदौर को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 कारों में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ हशीश लेकर नेपाल से चेन्नई की ओर जा रहे हैं । जो रात्रि करीब 2.40 बजे महमदपुर टोल प्लाजा जिला नरसिंहपुर से गुजरने वाले हैं । डीआरआई की दो टीमों ने नरसिंहपुर स्टेशन गंज पुलिस की मदद से महमदपुर टोल प्लाजा पर मुखबिर की सूचना के अनुसार कार क्रमांक टीएन 05- ए डब्लऊ 0965 रेनॉल्ट डस्टर की डिक्की में बनी कैविटी से 22 पैकेट तथा तथा टाटा जेस्ट कार क्रमांक यूपी 78 एफडी 5857 की डिक्की में बनी गुप्त कैविटी से 122 किलो हशीश बरामद की थी। दोनों गाड़ियों से 118 किलोग्राम हशीश जब्त कर कार सवार आरोपियों की गिरफ्तारी गई थी। प्रकरण में जब्ती की कार्रवाई स्टेशन गंज थाना नरसिंहपुर में की गई। प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष 12 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंड आदेश पारित किया।
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लड़की का पीछा कर मारपीट करने के दोषी को 6 माह का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा के न्यायालय ने लड़की का पीछा कर मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी अंशुल राजपूत निवासी हनुमान वार्ड गाडरवारा को भादवि की धारा 354 डी के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अभियोजन के अनुसार 25 मई 2018 को पीड़ित अपने काम पर जा रही थी, कि अंशुल राजपूत ने उसका पीछा करते हुए करीब 11 बजे दिन में उसके कार्यस्थल के पास उससे प्यार का इजहार करते हुए दोस्ती करने को कहा जिस पर पीड़ित ने मना कर दिया। कॉलेज जाते-आते समय व काम पर जाते आते समय अभियुक्त उसका पीछा करता रहा। पीड़ित ने उसे कई बार समझाया परंतु नहीं समझा। 7 अक्टूबर 2018 को पीड़ित कार्यस्थल के बाहर अपने मोबाइल से बात कर रही थी। तभी अभियुक्त ने उससे बात न करने पर उसे चांटा मार दिया। पीड़िता ने विरोध किया तो अभियुक्त ने उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गाडरवारा में अपराध दर्ज किया गया।
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दुर्घटना करने पर कार चालक को ६ माह का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के प्रकरण में दोषी विक्रम प्रताप सिंह आत्मज राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी न्यू रामनगर अधारताल जबलपुर को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 338 भारतीय दंड संहिता में प्रत्येक आहत के संबंध में ६-६ माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 19 सितंबर 2015 को पीड़ित विष्णु अग्रवाल अपने निजी काम से ग्राम बिल्धा जा रहा था करीब ९ बजे रात में एनएच 12 ग्राम बिल्धा के पास जबलपुर तरफ से एक स्विफ्ट कार का चालक तेज गति व लापरवाही से कार चलाते लाया और अल्टो कार में ठोकर मार दी। जिससे अल्टो कार के ड्राइवर तथा उस कार में बैठी एक महिला व एक व्यक्ति को चोटें आई। तीनों घायल व्यक्ति प्राइवेट गाड़ी रुकवाकर उसमें बैठकर जबलपुर गए। स्विफ्ट कार के ड्राइवर ने अपना नाम विक्रम प्रताप सिंह निवासी जबलपुर बताया। पीड़ित द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सुआतला में लेखबद्ध कराई गई। प्रथम दृष्टया मामला आपराधिक प्रतीत होने पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279,337 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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Published on:
17 Nov 2022 11:08 am