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महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव टला, सुप्रीम कोर्ट ने मानी निर्वाचन आयोग की बात

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राहत देते हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jan 12, 2026

Maharashtra local body elections

महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बड़ी खबर (Photo: X/EC)

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों से ठीक पहले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को संपन्न कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दी इजाजत

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के चुनाव के बाद, 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को इन चुनावों के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है।

दरअसल, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। इससे पहले देश की शीर्ष कोर्ट ने सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, आरक्षण से जुड़े पेच के कारण आयोग ने समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता जताई थी।

आरक्षण बना सबसे बड़ा कारण

राज्य में कुल 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है, जबकि 20 जिला परिषद और पंचायत समितियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। ऐसे में इन क्षेत्रों में चुनाव कराना कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बन गया था।

हाल ही में चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया था कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमें लगभग 28 दिन लगेंगे। ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (ईसीआईएल) से नई ईवीएम की आपूर्ति 15 जनवरी के बाद शुरू होने की उम्मीद है। नगर निकायों के चुनाव ड्यूटी से कर्मचारियों के मुक्त होते ही उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लगाया जा सकेगा।”

वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा था कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव में 35 हजार मतदान केंद्रों के लिए कम से कम 70,000 ईवीएम और 1.5 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव फरवरी के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

आज (12 जनवरी) सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की दलीलों को स्वीकार करते हुए 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है। इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी चुनाव प्रक्रिया 15 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर और दिसंबर में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द नगर निगम, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव कराए जाएं, भले ही उनमें 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो रही हो। जहां आरक्षण की सीमा पार होगी, उन मामलों को अलग से सुना जाएगा।

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पहले चरण के चुनाव 2 दिसंबर को हुए थे, जबकि 24 अन्य नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 20 दिसंबर को कराए गए। इसके बाद मुंबई की बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (नगर निकायों) के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं।

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