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Rajasthan: भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पालनहार योजना से वंचित हो सकते हैं बच्चे, जानिए किन्हें मिलता है लाभ

सत्यापन नहीं करवाने से पालनहार योजना के तहत मिलने वाली राशि अटक जाती है। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही जुलाई महीने से ही सत्यापन का कार्य शुरू हो जाता है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 05, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

निराश्रित एवं अनाथ बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा के लिए सरकार पालनहार योजना के तहत बच्चों को सहायता राशि देती है, लेकिन कई अभिभावकों की ओर से भौतिक सत्यापन नहीं करवाने से बहुत से बच्चे योजना से वंचित रह जाते हैं।

हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समय-समय पर कैम्प व वंचित बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर सत्यापन करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर भी कई बच्चे योजना का लाभ नहीं ले पाते। अभी भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है। सत्यापन के अभाव में बच्चे योजना की राशि से वंचित हो सकते हैं।

जिले एवं उपखंड में जो पालनहार लाभार्थी पंजीकृत हैं। इन सभी को साल में एक बार ई-मित्र पर जाकर भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी होता है। सत्यापन नहीं करवाने से पालनहार योजना के तहत मिलने वाली राशि अटक जाती है। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही जुलाई महीने से ही सत्यापन का कार्य शुरू हो जाता है। योजना के तहत स्कूल में अध्ययनरत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह राशि दी जाती है। यह राशि नियमित रूप से राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही दी जाती है।

इनको मिलता है योजना का लाभ

पालनहार योजना के अन्तर्गत 10 श्रेणी निर्धारित की गई है। जिसमें अनाथ बालक-बालिका, निराश्रित विधवा-परित्यक्ता, नाता जाने वाली माता, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, सिलिकोसिस पीड़ित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, एड्स पीड़ित, आजीवन कारावास की सजायाप्ता बंदी के 18 वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं के पालन पोषण व शिक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

भौतिक सत्यापन जरूरी

पालनहार से लाभान्वित परिवारों को हर साल ई-मित्र पर जाकर भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। सत्यापन नहीं कराने पर बच्चों को मिलने वाली राशि अटक जाती है। स्कूल शुरू होते ही जुलाई महीने में भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू हो जाता है।

जितेंद्र कुमार गढ़वाल, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़

इस तरह करवाना होगा भौतिक सत्यापन

योजना के तहत जिन्होंने पोर्टल पर पूर्व में दस्तावेज अपलोड करवा दिया, उनको ई-मित्र पर जाकर केवल सत्यापन ही करवाना होगा और जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर दस्तावेज नहीं भिजवाए, उनको पालनहार एवं लाभार्थी के आधार कार्ड, पालनहार स्वीकृति आदेश, बैंकपास बुक, भामाशाहकार्ड, बच्चों के अध्ययनरत होने या आंगनबाड़ी में नामांकित होने का प्रमाण पत्र की प्रतियां पंचायत सचिव को देनी होगी।