बैकुंठपुर. कोयला खदान के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा व नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे ग्रामीणों को डंपर से कुचलने (SECL crime) की कोशिश की गई थी। इस मामले में सब एरिया मैनेजर सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। न्यायालय के आदेश पर कोरिया जिले की पटना पुलिस ने अपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस के मुताबिक ग्राम सोरगा निवासी सोमार साय पिता स्व. मनबोध साय ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैकुंठपुर में भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय, जी. राजेन्द्र कुमार, आजाद खान, पूरन सिंह, शिवव्रत पाण्डेय, राज कमल कुशवाहा के खिलाफ (SECL crime) परिवाद पेश किया था।
उसने बताया कि 30 मई 2025 की सुबह 7 बजे से ग्राम सोरगा देवल्ला चौक में उसके अलावा ग्राम सोरगा, खोंड, टेंगनी, टेमरी के 90 से 100 महिला-पुरुष भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा एवं नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे थे। एसईसीएल पाण्डवपारा के विरूद्ध पहले से सूचना देकर चक्काजाम (SECL crime) किया गया था।
प्रदर्शन एसईसीएल प्रबंधन एवं कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को रोकने के लिए था। तभी दोपहर लगभग 12.30 बजे पाण्डवपारा कॉलरी के सब एरिया मैनेजर भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय, जीएम ऑपरेशन जी. राजेन्द्र कुमार अपने सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह व शिवव्रत पाण्डेय, डंपर ट्रक चालक राज कमल कुशवाहा के साथ पहुंचे। वे आंदोलनकारियों से गाली-गलौज करने (SECL crime) लग गए।
साथ ही एक राय होकर कोयला लोड डंपर क्रमांक सीजी 10 बीके 0342 से कुचलने की कोशिश की गई थी। माइंस अफसरों के आदेश पर चालक राज कमल कुशवाहा ने ग्रामीणों को जान से खत्म करने की नीयत से कुचलने (SECL crime) लगा। इससे घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई थी। ग्रामीण अपनी जान बचाने इधर-उधर भागने लगे थे।
सोमार साय ने बताया कि वाहन से बचने के दौरान उसके अलावा लच्छन यादव, बदन यादव, रामसाय, चैनसाय, देवंती बाई, अंजली देवी, कन्या कुमारी, कंचनिया बाई, सनमत बाई, गुलाब कुंवर व कई लोगों को चोंटें आई थी। मामले में सब एरिया मैनेजर की ओर से उसे व ग्रामीणों को डरा-धमका कर (SECL crime) रिपोर्ट दर्ज कराने से लगातार रोका गया था।
जबकि प्रार्थी की ओर से 2 जून 2025 को पटना थाना और 9 जून 25 को एसपी कार्यालय में अपराध दर्ज कराने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैकुंठपुर में याचिका दायर की गई थी।
न्यायालय ने प्रकरण (SECL crime) की सुनवाई कर अपराध पंजीबद्ध करने आदेश दिया है। मामले में पाण्डवपारा कॉलरी के सब एरिया मैनेजर भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय, जीएम ऑपरेशन जी. राजेन्द्र कुमार, सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह व शिवव्रत पाण्डेय तथा डंपर ट्रक चालक राज कमल कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा चलेगा। पुलिस ने धारा 115(2), 117(28), 190, 191(2), 109, 110 सहपठित धारा 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
कोरिया एसपी रवि कुमार कुर्रे ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज (SECL crime) की गई है। अभी जांच जारी है। जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
10 Aug 2025 08:33 pm