बैकुंठपुर. दूसरे की जमीन (Land fraud) को अपना बताकर एक व्यक्ति ने 2 लोगों से एग्रीमेंट कियाा और उनसे 2-2 लाख रुपए ले लिए। बाद में दोनों व्यक्तियों ने जमीन के संबंध में पता किया तो यह बात पता चली कि जिस जमीन के बादले उन्होंने रुपए दिए हैं, वह उसकी नहीं है। जब वे रुपए की मांग करने लगे तो टालमटोल करने लगा। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ वार्ड नंबर 20 निवासी संतोष सिंह और वार्ड नंबर 19 निवासी शालू केशरवानी ने थाने में जमीन के नाम पर 2-2 लाख रुपए ठगी (Land fraud) की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आदेश कुमार बैरिहा पिता स्व. राजू बैरिहा निवासी हल्दीबाड़ी चिरमिरी ने दूसरे की भूमि को स्वयं की बताकर फर्जी एग्रीमेंट किया।
फिर बिक्री के नाम पर 2 लाख ठगी कर ली। आरोपी ने 26 जून 2023 को अहमद कॉलोनी मनेन्द्रगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 202/2 रकबा 0.4870 हेक्टेयर भूमि (Land fraud) में से 1710 वर्गफीट को स्वयं के स्वामित्व की भूमि बताया।
इसे बिक्री करने के लिए 13 लाख 68 हजार रुपए में सौदा तय कर एग्रीमेंट बनवाया था। इसमें आदेश कुमार स्वयं को विक्रेता बता एडवांस में 2 लाख रुपए लिए थे। वहीं शालू से उसी भूमि में से 855 वर्गफीट को 7 लाख 69 हजार 500 रुपए में सौदा तय कर 2 लाख ठगी की है।
ठगी के शिकार संतोष सिंह व शालू केशरवानी द्वारा भूमि (Land fraud) के संबंध में पड़ताल करने पर पता चला कि आदेश कुमार ने उस भूमि को न क्रय किया था और न ही पावर आफ अटॉर्नी ली थी। भूमि दूसरे के नाम पर सम्मिलित खाते में दर्ज है। आरोपी पैसा वापस मांगने पर टालमटोल कर रहा है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
Published on:
20 Jul 2025 05:02 pm