
फोटो सोर्स- पत्रिका
Public holiday प्रदेश में मकर संक्रांति की छुट्टी में परिवर्तन किया गया है। अब 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 17 नवंबर 2025 को जारी किए गए अवकाश सूची में संशोधन किया गया है। जिसमें मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी, बुधवार को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था।
उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रांति त्योहार के लिए पहले घोषित की गई छुट्टी में संशोधन किया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया है कि शासन ने विचारोपरांत यह निश्चय किया कि मकर संक्रांति के अवसर पर घोषित 14 जनवरी का अवकाश निर्बंधित अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी, गुरुवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी, गुरुवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
प्रमुख सचिव एसपीएस रंगा राव ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को जारी किए गए अवकाश तालिका में यह आदेश संशोधित समझा जाए। इसकी जानकारी उन्होंने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, महालेखाकार इलाहाबाद, सचिव भारत सरकार वित्त मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग हजरतगंज लखनऊ, महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, सचिवालय सहित अन्य लोगों को दी है।
मकर संक्रांति के त्यौहार की तिथि निश्चित रहती थी, लेकिन इसमें भी परिवर्तन किया गया है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 जनवरी को पड़ रही है। परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना मना रहता है। भागवताचार्य पंडित दुर्गा शंकर द्विवेदी ने बताया कि 14 जनवरी को खिचड़ी का दान भी नहीं होगा। ऐसे में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। विचार-विमर्श के बाद प्रदेश सरकार ने भी 15 जनवरी को अवकाश घोषित किया है।
योगी सरकार की घोषणा के बाद सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में भी छुट्टी रहेगी। वित्तीय संस्थानों को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी सूचना भेजी गई है।
Updated on:
13 Jan 2026 08:27 am
Published on:
12 Jan 2026 02:03 pm
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