राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अधीनस्थ अदालत की ओर से बरी किए गए डांग हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास को पचास हजार रूपए के जमानती मुचलके पेश करने के लिए भीलवाड़ा एसपी को गिरफ्तारी वारंट से पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को मुकर्रर की है।
न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में पीड़िता की ओर से आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एनके गुर्जर ने पैरवी की। भीलवाड़ा के मांडल थाने में 21 दिसंबर, 2022 को एक नाबालिग लड़की ने डांग हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। इस मामले में पॉक्सो मामलात कोर्ट ने 27 जून, 2025 को आरोपी को बरी कर दिया था।
पीठ ने अपील में उठाए गए तथ्यों को देखते हुए भीलवाड़ा पुलिस को आरोपी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। प्राथमिकी में आरोप था कि पीड़िता और उसकी मां आश्रम में काम करते थे। वहां काम करने वाले बच्चों को दूसरे काम में लगाकर महंत मौका देखकर बलात्कार करता था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ ही दिन बार आरोपी को आश्रम से गिरफ्तार कर लिया था।
Published on:
03 Aug 2025 10:58 pm