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भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से आई बड़ी खबर, आदेश की अवहेलना किए तो होगी कानूनी कार्रवाई

जैसलमेर में भारत-पाक सीमा से सटे 5 किमी क्षेत्र में रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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Night Movement Banned in 5 km Area Along India-Pakistan Border in Jaisalmer Till April 30 for Security Reasons

भारत-पाक सीमा से सटे पांच किमी क्षेत्र में रात्रिभ्रमण पर प्रशासनिक प्रतिबंध लागू (फोटो- पत्रिका)

India Pakistan border: जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा से सटे पांच किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, सायं 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा वहां प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का गमनागमन प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश की जद में जैसलमेर और पोकरण तहसील के कई सीमावर्ती गांव शामिल हैं। इनमें किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटरू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखरकोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुड़जनवाली, जाजिया-खारा, मुंगर, शोम, रोहिड़ोवाला, लोहार, आसुदा, धौरोई, बीसड़ा और मीठड़ाऊ शामिल हैं।

वहीं, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछीणा, करड़ा, गोधूवाला, भुट्टोवाला, अकनवानी, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली सरकारी, बाहला, भारतवाला, दूधाड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचंदवाला और कुरीयाबेरी शामिल हैं।

सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी

निर्धारित समय के दौरान सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में गमनागमन या विचरण की अनुमति नहीं होगी। आदेश की अवहेलना होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

30 अप्रैल तक रहेगा प्रभावी

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से लागू यह प्रतिबंध 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को आदेश से छूट रहेगी।