नई दिल्ली। वित्तीय कार्यों के लिहाज से जून काफी अहम है। इस माह टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स भरना है। आधार कार्ड में नि:शुल्क में बदलाव करने और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने का काम भी पूरा करना है। हालांकि, सोमवार को सेबी ने साफ कर दिया है कि नॉमिनी नहीं जोड़ने पर भी अब निवेशकों का डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड खाता बंद नहीं होगा।
अगर आपको आधार कार्ड बनवाए 10 साल हो गए हैं तो इसे अपडेट कराना जरूरी है। यदि आधार कार्ड में नि:शुल्क बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए 14 जून आखिरी तारीख है। इसके तहत आधार में नाम, पता, जन्म तिथि जैसी जानकारियों को बदला या अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह नि:शुल्क सेवा केवल ‘माई आधार’ पोर्टल पर उपलब्ध है। इस तिथि के बाद ऑनलाइन या आधार केंद्र पर आधार में संशोधन करने पर हर बदलाव के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा।
ऐसे करें बदलाव
https//myaadhaar.uidai.gov.i/ पर जाएं। फिर अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर लॉगइन करें।
अपने प्रोफाइल में दिख रहे एड्रेस और पहचान की जानकारी को जांचें। अगर इनमें कोई गलती, त्रुटि या संशोधन है तो ड्रॉप-डाउन मेन्यू में जाएं और जिस चीज में सुधार करना है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को चुन लें।
उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर पते में बदलाव करना है तो उससे जुड़ा प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसका आकार 2एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसके बाद संशोधन को सत्यापित करते हुए इसे सबमिट कर दें, आधार अपडेट हो जाएगा।
बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को साफ कर दिया है कि नॉमिनी नहीं जोड़ने पर भी डीमैट-म्यूचुअल फंड खाता बंद नहीं होगा। हालांकि, निवेशकों को अनिवार्य रूप से अपने नॉमिनेशन की च्वाइस बतानी होगी। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक अब लाभांश, ब्याज या प्रतिभूतियों को भुनाने आदि के पात्र होंगे। ‘नामांकन का विकल्प’ नहीं चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने, आरटीए से किसी भी सेवा का अनुरोध पाने के हकदार होंगे।
वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है, उनके लिए 15 से पहले एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। 15 जून की किस्त बाद 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को तीन बार और एडवांस टैक्स भरना होगा।
वेतनभोगियों यानी सैलरीड क्लास को उनके नियोक्ता या कंपनी की ओर से 15 जून से फॉर्म-16 मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद वित वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की विधिवत कवायद शुरू हो जाएगी। फॉर्म-16 को नियोक्ता की ओर से टीडीसी कटौती के प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जाता है। यदि टैक्सपेयर ने नौकरी बदली है तो उसे प्रत्येक नियोक्ता से अलग-अलग फॉर्म-16 लेना होगा।
Updated on:
11 Jun 2024 11:10 am
Published on:
11 Jun 2024 11:09 am