SI Paper Leak Case: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें भर्ती रद्द करने के पक्ष में याचिकाकर्ताओं की ओर एक पक्ष की सुनवाई पूरी हुई। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार 4 अगस्त का समय दिया है। अब सोमवार को याचिकाकर्ता कैलाश चौधरी व अन्य की ओर से सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में यह प्रार्थना नहीं है कि भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई निर्णय ले। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से मेजर आर पी सिंह ने बहस पूरी की। सुनवाई के दौरान एसओजी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा को आधार बताया। कोर्ट ने कहा कि जांच करने वाली संस्था ही जब भर्ती रद्द करने का अनुरोध कर चुकी है तो इस तरह की भर्ती को जारी रखना कानूनन उचित नहीं है। वहीं, सुनवाई के दौरान आयु सीमा में छूट को लेकर राज्य सरकार ने जवाब पेश किया। सरकार ने तीन साल की आयु में छूट का प्रावधान किया है।
इससे पहले सुनवाई में जस्टिस समीर जैन ने सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हम राजस्थान की जनता को पेपर लीक से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने साफ कहा कि एक तरफ सरकार यह कह रही है कि भर्ती को रद्द करने का फैसला फिलहाल जल्दबाज़ी होगा। वहीं, दूसरी ओर वह यह भी मान रही है कि पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यों और कोचिंग माफिया की मिलीभगत रही है। ऐसे में सरकार का यह रवैया दोहरा मापदंड दिखाता है।
Published on:
01 Aug 2025 08:03 pm