
ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2 नवंबर को, पत्रिका फोटो
Village Development Officer Exam: राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा आगामी 2 नवंबर को आयोजित होगी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड मंगलवार को परीक्षार्थियों को उनके रोल नंबर के आधार पर जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करेगा। बोर्ड ने परीक्षा में ड्रेस कोड के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा में 5.4 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक ही पारी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
भर्ती बोर्ड की सूचना के अनुसार 850 रिक्त पदों पर हो रही भर्ती परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। भर्ती परीक्षा में 5.4 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड आज अभ्यर्थियों को जिले के परीक्षा केंद्र की सूची जारी करेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पूर्व पहुंचना होगा। गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जाएगा।
कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड के संबंध में जानकारी दी गई है। पुरुष अभ्यर्थी आधी, पूरी आस्तीन की शर्ट, शर्ट, कुर्ता पजामा पेंट पहन कर परीक्षा दे सकेंगे। जबकि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, पुरी आधी आस्तीन की शर्ट, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज एवं बालों में साधारण रोड बैंड लगा सकेंगी। महिला परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी लेकिन साधा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल नहीं हो। परीक्षा केंद्र पर हवाई चप्पल, सेंडल, जूते मौजे सभी टखने तक के पहनने के अनुमति दी गई है।
परीक्षार्थियों को मुख्यतः Wrist Watch, Smart Watch, Bluetooth Device, Calculator, Mobile या अन्य कोई भी Electronic Device पर पाबंदी होगी। जांच एजेन्सी ड्रेस कोड की गहन जांच करेगी। किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर आने पर प्रतिबंध रहेगा। वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जरकिन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चेन वाले जूते भी प्रतिबंधित हैं।
Published on:
28 Oct 2025 12:13 pm
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