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हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, राजस्थान में हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर लगी रोक हटी

राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2013-14 के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी। वहीं, याचिका का निर्णय होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है।

Court (फाइल फोटो पत्रिका)
Court (फाइल फोटो पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2013-14 के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी। वहीं, याचिका का निर्णय होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

न्यायाधीश सुदेश बंसल ने तेजराम व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए वर्ष 2013-14 में 425 पद चिह्न्ति किए गए। इन पदों के लिए तीन गुना कांस्टेबल प्रक्रिया में शामिल किए गए।

445 पदों के लिए संशोधित पदोन्नति सूची तैयार

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पदों का सही निर्धारण नहीं किया गया, जिससे याचिकाकर्ता पदोन्नति से वंचित रह गए। अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने पदोन्नति से रोक हटाने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह भी आया कि 445 पदों के लिए संशोधित पदोन्नति सूची तैयार की गई।

याचिकाकर्ताओं को फिर परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं

कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के अतिरिक्त पद सृजित करने की छूट दी, वहीं कहा कि याचिकाकर्ताओं को फिर परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक हटा ली।