जबलपुर, Jun 04, 2026

FIR ordered against 11 colonizers of Jabalpur, Collector took major action
Jabalpur Collector : जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण और बिना वैध अनुमति के भूखंडों (प्लॉट) की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले की विभिन्न तहसीलों में अवैध प्लॉटिंग करने वाले 11 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही, इन कॉलोनियों की शेष बची हुई भूमि को 'अहस्तांतरणीय' (नॉन-ट्रांसफरेबल) दर्ज करने के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है, ताकि भविष्य में उक्त जमीन की अवैध रजिस्ट्री न हो सके।प्रशासन द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, ये कॉलोनाइजर पाटन, पनागर, बरेला, बरगी और कुंडम जैसे क्षेत्रों में बिना किसी सक्षम शासकीय स्वीकृति, डायवर्शन या रेरा नियमों का पालन किए अवैध रूप से प्लॉट काटकर आम जनता को बेच रहे थे।इन प्रमुख कॉलोनाइजरों पर हुई कार्रवाई
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Jabalpur Collector : जानकारी के मुताबिक, पनागर के ग्राम पड़रिया में हेमन्त कुमार चौधरी (22 प्लॉट), ग्राम नगना में शहजहां बेगम (4 प्लॉट) और ग्राम सूरतलाई में बालाजी प्रीमियम के पार्टनर्स राकेश वैश, नलिनी वैश व अक्षय वैश द्वारा करीब 2.57 हेक्टेयर की भूमि पर बिना अनुमति के 132 प्लॉट बेचे जा रहे थे।
Jabalpur Collector : इसी प्रकार, पाटन के ग्राम टिमरी में नलिनी वैश (14 प्लॉट), अक्षय सतीश वैश (151 प्लॉट) और राकेश वैश (20 प्लॉट) के खिलाफ अवैध कॉलोनी विकसित करने की जानकारी सामने आई है। जबलपुर तहसील के कोसमघाट में नलिनी वैश (20 प्लॉट), बरगी में श्रीकांत मिश्रा (33 प्लॉट), और कुंडम के ग्राम पड़रिया में दीपक साहू (38 प्लॉट) व कमल जैन (63 प्लॉट) द्वारा अवैध प्लाटिंग की गई। वहीं, बरेला क्षेत्र में प्रतीक शुक्ला द्वारा 42 प्लॉट बिना अनुमति के काटे गए। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि आम नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और अनियोजित विकास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया।
Published on: 04 Jun 2026 06:16 pm

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