MP News: लोकसेवा गारंटी अधिनियम में सरकार ने हर काम की समय सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद आवेदकों से अफसर चक्कर लगवाते हैं। ऐसे 9 नायब तहसीलदारों और 4 पंचायत सचिवों पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह(Indore Collector Ashish Singh) ने पेनल्टी लगा दी है। प्रत्येक प्रकरण पर 250 रुपए जुर्माना होगा। एक नायब तहसीलदार के 14 प्रकरण हैं, उन्हें 3500 रुपए चुकाने होंगे।
सोमवार को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह(Indore Collector Ashish Singh) ने चेतावनी दी कि हर सोमवार को कार्यों की समीक्षा होगी। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तो सांवेर नायब तहसीलदार के 14, खुड़ैल नायब तहसीलदार के 4, नायब तहसीलदार मानपुर, मल्हारगंज व गौतमपुरा के 3-3, नायब तहसीलदार बड़ा बांगड़दा के 2 प्रकरण समय सीमा के निकले। हर प्रकरण में 250 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। सैंडल, काली बिल्लोद, बाई और बरलाई जागीर पंचायत के सचिवों पर एक-एक प्रकरण में जुर्माना लगाया गया।
जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान चल रहा है। पिछले महीनों में कार्रवाई के चलते कई लोगों ने भिक्षावृत्ति छोड़ दी थी या शहर से बाहर चले गए थे। त्योहारी सीजन में भिक्षुक फिर दिखने लगे हैं। कलेक्टर सिंह ने प्रमुख स्थानों, चौराहों, धार्मिक स्थलों पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर सिंह ने 31 मई से पहले के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर राजस्व महाअभियान चलाया था। घोषणा की थी कि 31 मई से पहले के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर आवेदक को 5 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे आवेदक लोक सेवा केंद्र की पावती व आरसीएमएस के प्रकरण नंबर के साथ कलेक्टर कार्यालय के कॉल सेंटर 0755-2840621 या कमरा नंबर जी-12 ए में शिकायत कर सकते हैं।
Published on:
05 Aug 2025 09:32 am