Helmet - मोटर व्हीकल एक्ट में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश में इस आदेश पर सख्ती से अमल शुरु कर दिया गया है। राजधानी भोपाल और इंदौर में वाहन चालकों को हेलमेट के बिना पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस सख्ती से पेट्रोल पंपों पर सेल 30 प्रतिशत तक घट गई है। इंदौर में तो सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं जिससे प्रशासनिक हल्कों में खलबली मच गई है।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सरकारी कार्यालयों में भी बिना हेलमेट प्रवेश नहीं देने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को पत्र भी लिखा। इसपर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तुरंत सहमति जताई और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सोमवार से सरकारी ऑफिसों में भी हेलमेट के साथ ही प्रवेश करने की बात कही गई है।
पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि दोपहिया वाहनों से आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी हेलमेट पहनकर ही आएं। सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले अन्य लोगों से भी हेलमेट का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
जिला प्रशासन के आदेश के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी अपने कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। पुलिस विभाग ने भी इस संबंध में आदेश निकाला है। इस फैसले से खलबली मच गई है।
Published on:
03 Aug 2025 09:37 pm