AIIMS गोरखपुर के 18 MBBS छात्रों के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। यह उस याचिका पर हुआ है जिसे एम्स के MBBS 2021 बैच के छात्र जितेंद्र भाटी ने कोर्ट में दायर की थी। जिसकी सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को 10 सितंबर को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस याचिका में पीड़ित छात्र ने 16 सहपाठियों और दो सीनियर छात्रों पर नवंबर 2023 पर मारपीट, तोड़फोड़ और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था आरोप है की उसके साथ लूटपाट भी की थी।
एम्स के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 27 नवंबर को छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। 30 नवंबर को हॉस्टल के बाहर जितेंद्र भाटी को 16 सहपाठियों और कुछ सीनियर छात्रों ने पीट दिया। उनके साथ मौजूद दोस्तों को भी आरोपी छात्रों ने मारा और उनकी कार तोड़ दी। शिकायती पत्र के अनुसार, सूचना देने के बाद घटना के समय एम्स की प्रशासनिक टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। घायल छात्रों का मेडिकल भी कराया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
जितेंद्र ने अपनी शिकायत में चिकित्सीय प्रमाण, चश्मदीद गवाह और वीडियो फुटेज सहित सभी सबूत दिए लेकिन न्याय नहीं मिला। जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तब पीड़ित ने धारा 173(4) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में गुहार लगाई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने मामले की गंभीरता देखते हुए शिकायत को पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
Published on:
02 Aug 2025 12:34 pm