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समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन शुरू, आधार और केवायसी अकाउंट है जरूरी

7 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक होंगे समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन, यह है नियम

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दमोह

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Samved Jain

Feb 08, 2026

दमोह. धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले भर में होने वाली गेहूं खरीदी को लेकर पंजीयन शनिवार 7 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं। जो कि 7 मार्च 2026 तक चलेंगे। पंजीयन के लिए इस बार कोई खास बदलाव नहीं किए गए है, लेकिन फर्जी सिकमी रोकने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। हालांकि, सभी दस्तावेजों का केवायसी जरूर इस बार अनिवार्य किया गया है।
बताया गया है कि पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था की गई है, जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में जिले के कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे।

भूमि और पहचान दस्तावेजों की होगी जांच
किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान के आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रेकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी और ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जाएगा।

माइको बैंक खाते नहीं होंगे मान्य
किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते और माइक्रो बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए ये जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

विसंगति होने पर तहसील से होगा पंजीयन
पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा, जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

इधर, गोदामों ने नहीं उठा पुराना गेहूं
जिले में अब तक 2025 में हुई गेहूं खरीदी का गेहूं अब भी गोदामों में रखा हुआ है। इस गेहूं अभी तक बाहर नहीं भेजा गया है। इससे पहले तक पीडीएस के लिए भी इसका उपयोग नहीं हुआ है। हाल ही में पीडीएस के लिए आदेश हुए हैं। इधर, धान खरीदी भी हाल में हुई है, जिससे सभी गोदाम भरे हुए हैं।
वर्शन
गेहूं के पंजीयन आज से शुरू हो रहे हैं। सभी किसानों से आग्रह है कि वह केंद्रों पर पहुंचकर पंजीयन कराएं। गोदाम खाली कराने की भी प्रकिया चल रही है।
लक्ष्मण रजावत, प्रबंधक नान दमोह