बहल. राजगढ़-सिवानी हाइवे पर गांव झूंपा के पास गुरुवार सुबह एक तेज रतार निजी बस ने आगे चल रहे टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें फंसे चालक को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार, यह निजी बस सिवानी से बहल के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही बस गांव झूंपा के पास पहुंची, तेज रतार होने के कारण चालक उसे नियंत्रित नहीं कर पाया जिससे वह आगे चल रहे टैंकर से भिड़ गई। टक्कर के बाद टैंकर भी अनियंत्रित होकर पास ही बने एक होटल के पास रुक गया। गनीमत रही की टैंकर होटल में नहीं घुसा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाला बाहर
इस हादसे में बस चालक बलजीत निवासी शीशवाला और परिचालक विनोद निवासी ढाणी सांचला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही बस में सवार कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू करते हुए बस में फंसे घायल चालक बलजीत को बाहर निकाला और सभी घायलों को उपचार के लिए हिसार अस्पताल भिजवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही झूंपा चौकी इंचार्ज अजय मौके पर पहुंचे और अपनी टीम के साथ घटनास्थल की जांच शुरू की।
कीटनाशक छिड़काव से युवक की मृत्यु
सुजानगढ़. उड़वाला गांव के खेत में गुरुवार को फ़सल में कीटनाशक का छिड़काव करते समय उसकी चपेट में आने से विकास (23) पुत्र जगदीश जाट निवासी उड़वाला की हालत गंभीर हो गई जिसे तुरंत सुजानगढ़ अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित क़र दिया। टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और अन्य की सहायता से शव को सरकारी अस्पताल की मोरचरी में रखवा क़र साण्डवा पुलिस को सूचित किया गया। साण्डवा थाने के हेड कांस्टेबल कुम्भाराम अस्पताल पहुंचे। मृतक के भाई रामचंद्र की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।
चेक अनादरण मामले में दो वर्ष की सजा
सुजानगढ़. चेक अनादरण के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गजराज ने 2 वर्ष की सजा व प्रतिकर राशि देने का फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट ने परावा गांव निवासी राजेंद्र कुमार पारीक को दो वर्ष कारावास व साढे 3 लाख रुपए प्रतिकर की सजा सुनाई है । परिवादी के एडवोकेट विनोद सोनी ने बताया कि आरोपी राजेंद्र कुमार ने वर्ष 2021 में सुजानगढ़ की एक फर्म से 2 लाख 72 हजार 494 रुपए के जेवरात खरीद कर चेक दिया था जो पर्याप्त राशि न होने के कारण अनादरित हो गया। परिवादी की ओर से विनोद सोनी व स्वैपलिन सोनी ने पैरवी की।
Published on:
01 Aug 2025 12:25 pm