चित्तौडगढ़़. चित्तौडगढ़़ जिले सहित प्रदेश भर में अब 70 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों और पांच साल से कम आयु के बच्चों को सरकार ने ई-केवाइसी से छूट दे दी है। इससे प्रदेश के 3 लाख 38 हजार 646 उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जिनकी किन्हीं कारणों से ई-केवाइसी नहीं हो पा रही थी। चित्तौडगढ़़ जिले में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 10 हजार 612 है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 4 करोड़ 45 लाख 96 हजार 108 यूनिट्स हैं। इनमें से अब तक 18 लाख 96 हजार 191 की आधार सीडिंग नहीं हो पाई हैं। जबकि दस वर्ष से कम आयु के 28 लाख 31 हजार 688 बच्चों, दस वर्ष से सत्तर साल तक के 14 लाख 44 हजार 39 तथा सत्तर साल से अधिक आयु वाले 3 लाख 38 हजार 646 बुजुर्गों की ई-केवाइसी अब तक नहीं हुई।
राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाइसी प्रक्रिया की तकनीकी समस्या के कारण वंचित रहे बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अब सरकार ने राहत दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के लिए अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाइसी से छूट दी गई है। ई-केवाइसी के तहत बायोमैट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया बुजुर्गों और मासूम बच्चों के लिए परेशानी बन रही थी। अंगूठे के निशान स्कैन न हो पाना, आंखें झपकने से फेस स्कैन नहीं होना आम बात हो गई थी। कई बुजुर्ग घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद सिस्टम से अयोग्य घोषित किए जा रहे थे। जिले में 10 हजार 612 बुजुर्गों की ई-केवाइसी अब तक नहीं हो पाई थी। तकनीकी खामियों की वजह से राशन सामग्री से वंचित हो रहे थे। राशन डीलरों, पंचायत प्रतिनिधियों और आमजन से मिले फीडबैक के आधार पर रसद विभाग ने इस बदलाव की सिफारिश की थी, जिसे अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
जिले में अब भी 91 हजार 957 लाभार्थियों की ई-केवाइसी लंबित हैं। कई जगह नेटवर्क की समस्या, मशीन खराबी या सर्वर डाउन जैसी तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। जिला प्रशासन अब अतिरिक्त मशीनें लगाने और विशेष ई-केवाइसी शिविरों की योजना बना रहा है।
5 साल से कम आयुवर्ग के बच्चों को ई-केवाइसी से छूट तो मिली है। लेकिन जैसे ही वे 5 वर्ष पूरे करेंगे। ई-केवाइसी अनिवार्य हो जाएगी। इस श्रेणी में आने वाले परिवारों को समय पर जानकारी अपडेट करनी होगी। 5 व 10 साल के बच्चों और 70 साल से कम उम्र के वयस्कों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से जारी रहेगी। जिले में ऐसे 25ए757 लाभार्थी हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता जरूरी है। लेकिन तकनीकी बाधाओं के चलते जिन्हें बार-बार सिस्टम बाहर कर रहा था। उनके लिए छूट दी गई है। अब 70 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों को ई-केवाइसी नहीं करवानी होगी। बाकी लोगों के लिए यह अनिवार्य है।
Updated on:
22 Jul 2025 11:43 am
Published on:
22 Jul 2025 11:41 am