
सांकेतिक तस्वीर
चित्तौड़गढ़ जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकऱ निजी उपयोग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन नहीं करेगा। साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे, भाषण, पोस्टर, पेम्पलेट अथवा ऑडियो-वीडियो माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल, पेंट आदि का उपयोग नहीं करेगा तथा रंग खेलने के इच्छुक नहीं होने वाले व्यक्तियों पर जबरन रंग नहीं डालेगा। रास्ता रोककर यात्रियों अथवा राहगीरों से जबरन चंदा वसूली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर एवं अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा।
उल्लेखनीय है कि मार्च-अप्रेल माह के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पर्व-त्योहारों तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं।
Updated on:
24 Feb 2026 05:47 pm
Published on:
24 Feb 2026 05:46 pm
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