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नवरात्र…दुर्गा पंडालों और गरबा में रहेगी भक्ति गीतों की अनुमति

जिले में दुर्गा उत्सव और दशहरा पर्व को शांति एवं सद्भाव से मनाने के उद्देश्य से रविवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के संबंध में व्यापक चर्चा एवं सुझाव के उपरांत सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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सोमवार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। जिले में दुर्गा उत्सव और दशहरा पर्व को शांति एवं सद्भाव से मनाने के उद्देश्य से रविवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के संबंध में व्यापक चर्चा एवं सुझाव के उपरांत सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।


दुर्गा उत्सव और दशहरा के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे के प्रयोग की अनुमति रहेगी। दुर्गा पंडालों और गरबा के दौरान डीजे पर केवल भक्ति गीत एवं शालीन संगीत की अनुमति होगी। आपत्तिजनक गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर डीजे संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
सभी दुर्गा पंडालों पर विद्युत और आतिशबाजी से सुरक्षा के विशेष इतंजाम के निर्देश दिए गए हैं। घनी बस्तियों और संकरे रास्तों पर आतिशबाजी को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ट्रांसफार्मर के पास दुर्गा पंडाल नहीं लगाने की समझाइश दी गई है।
गरबा आयोजन - गरबा कार्यक्रम रात 10.30 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे। गरबा में नियॉन थीम और बॉलीवुड गानों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी पर्व गरिमा और सांस्कृतिक मर्यादा के साथ ही मनाए जाने की अनुमति रहेगी। आयोजकों को स्वयंसेवकों के माध्यम से व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।


दुर्गा विसर्जन और दशहरा - दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा एवं विसर्जन का कार्यक्रम 2 और 3 अक्टूबर तक चलेगा। विसर्जन के दौरान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। असुविधा से बचने के लिए दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन समय का ध्यान रखते हुए करने का अनुरोध किया गया है। बड़े विसर्जन स्थलों पर नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, होम गाड्र्स और सीडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी।


सुविधाएं और यातायात प्रबंधन - बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को जल समारोहों की सडक़ों की मरम्मत, पानी व सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत मंडल को खुले और झूल रहे बिजली के तारों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि मुख्य मार्गों पर अव्यवस्था न हो। उन्होंने घनी बस्तियों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध और पंडालों के पास ट्रांसफार्मर न होने के निर्देश देते हुए कहा कि नियम तोडऩे वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी।


एक बाइक पर तीन सवारी नहीं होगी


पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने कहा कि दुर्गा विसर्जन और दशहरा पर्व के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई है। एक बाइक पर तीन सवारियों की अनुमति नहीं होगी तथा ओवरस्पीडिंग पर सख्त रोक रहेगी। दुर्गा पंडालों में 24 घंटे आयोजक समिति का प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। झांकियों, जल समारोहों में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग वर्जित रहेगा। पारंपरिक पंडालों के अलावा अन्यत्र पंडाल नहीं लगाए जाएं और प्रसाद की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।