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जिला सहकारी बैंक में 9 करोड़ का घोटाला,बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध हुई एफआइआर

-परासिया विधायक सोहन बाल्मीक ने विधानसभा में उठाया प्रश्न, सरकार ने दिया जवाब

MP Monsoon Session
MP Monsoon Session (फोटो सोर्स : पत्रिका)

जिला सहकारी बैंक में 9 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला परासिया विधायक सोहन बाल्मीक ने विधानसभा में उठाया। साथ ही प्रश्न किया कि जांच में कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गए। अपेक्स बैंक की ओर से किसी भी कैडर अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) की पदस्थापना नहीं की गई है।


सहकारिता मंत्री ने जवाब में कहा कि उपायुक्त सहकारिता में कार्यरत सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक सहित पांच सदस्यीय जांच दल से जांच कराई गई। प्रकरण में दोषी बैंक कर्मचारी अभिषेक जैन को बैंक आदेश 29 मार्च 2025 से निलंबित किया गया। बैंक के आदेश 20 जून 25 से दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। वर्तमान में जैन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा की शाखा सौंसर में कार्यरत हैं। दोषी कर्मचारियों से गबन राशि जमा नहीं कराई जा सकी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा में हुई वित्तीय अनियमितता की जानकारी वर्ष 2021-22 में प्रकाश में आते ही बैंक द्वारा जांच कमेटी का गठन किया जाकर जांच कराई गई।

बैंक द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2020-21 तक के संपूर्ण रिकॉर्ड, लेनदेन एवं समिति के आर्थिक संव्यवहारों की विस्तृत जांच की, जिसमें कुल राशि रूपये 8,41,59,117.67 की आर्थिक अनियमितताएं/गबन किया जाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर शाखा प्रबंधक ने पुलिस थाना कोतवाली छिंदवाड़ा में संबंधित शाखा प्रबंधकों, कर्मचारियों एवं खाताधारकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई। बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी दी गई है।


गबन राशि वसूली की कार्यवाही के लिए म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें जबलपुर संभाग में वाद दायर किया गया है। न्यायालय द्वारा धारा 68 के तहत दोषी कर्मचारी कृष्ण कुमार साहू, फूल सिंह चौरे एवं संदीप सूर्यवंशी के नाम पर दर्ज संपत्तियों के विरूद्ध अटेचमेंट विफोर अवार्ड के आदेश पारित किए गए है। वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता के संबंध में संयुक्त आयुक्त सहकारिता, जबलपुर द्वारा गठित विशेष अंकेक्षण दल की ओर से विशेष अंकेक्षण का कार्य भी किया गया है। कैडर अधिकारियों की कमी के कारण अपेक्स बैंक स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा में कैडर अधिकारी की पदस्थापना नहीं की गई है।


नियम विरूद्ध तरीके से शाखा प्रबंधक को दिया प्रभार


परासिया विधायक ने कहा कि जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा के महाप्रबंधक एवं स्थापना प्रभारी (अधीक्षक) द्वारा शाखा अमरवाड़ा एवं कुण्डा में नियम विरूद्ध तरीके से समिति प्रबंधक को प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है। अनियमित नियुक्ति के अन्तर्गत सहायक समिति प्रबंधक पद पर उसी शाखा की समिति में लगभग 20 वर्षों से पदस्थ रहे है और उन्हें कम्प्यूटर का अनुभव भी नहीं है। फिर नियम विरूद्ध तरीके से उन्हें उसी शाखा में प्रभारी शाखा प्रबंधक बना गया है, जिसका क्या कारण है।
सहकारिता मंत्री ने जवाब में कहा कि प्रकाश वर्मा एवं संतोष सनोडिय़ा समिति प्रबंधक को वरिष्ठता एवं कार्यानुभव के आधार पर कार्यव्यवस्था संचालन अंतर्गत अस्थाई रूप से शाखा अमरवाड़ा एवं कुण्डा में शाखा प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया है। दोनों कर्मचारियों की ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाए दायर की गई थी, जिसमें पारित आदेश 23 जून 2021 से दोनों कर्मचारियों की सेवायें नियमित किए जाने के निर्देश दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में बैंक प्रशासक कमेटी की ओर से पारित निर्णय के आधार पर दोनों कर्मचारियों को सेवा में निरंतर रखा गया है। बैंक की ओर से दायर रिट अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसमें बैंक को दोनों कर्मचारियों के संबंध में स्थगन नहीं दिया गया है। जिला सहकारी बैंक छिंदवाड़ा के तत्कालीन स्थापना प्रभारी का रोटेशन के आधार पर जिला बैंक के संवर्ग सेवायुक्त विशाल शुक्ला को उनकी 23 वर्षीय सेवा एवं कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुए स्थापना कक्ष का अस्थाई प्रभार सौंपा गया है।