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Income Tax: कोर्ट ने इन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई ITR भरने की लास्ट डेट, जानिए नई तारीख

Tax Audit ITR Last Date: गुजरात हाईकोर्ट के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल हाईकोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 29, 2025

tax audit itr last date

टैक्स ऑडिट मामलों में आईटीआर लास्ट डेट को कोर्ट ने बढ़ा दिया है।

ITR Last Date: जिन टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑडिट की जरूरत होती है, उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। अभी यह डेडलाइन 31 अक्टूबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने डेडलाइन को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 करने का फैसला दिया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने भी दिया है फैसला

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला पंजाब व हरियाणा की पांच रिट याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दिया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एडवोकेट विशाल मोहन द्वारा दायर याचिका पर यह निर्णय लिया है। दोनों हाई कोर्ट के आदेश गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के कुछ दिन बाद आए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को टैक्स ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, 'जैसा गुजरात हाई कोर्ट ने पहले कहा था, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की निर्धारित तारीख और रिटर्न दाखिल करने की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए। चूंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी, इसलिए ऑडिट मामलों के रिटर्न की लास्ट डेट भी 30 नवंबर 2025 तक बढ़नी चाहिए।'

CBDT पर बढ़ा दबाव

तीन हाईकोर्ट के फैसलों से CBDT पर दबाव बढ़ गया है, इसलिए CBDT को अब जल्द ही सर्कुलर जारी कर समयसीमा बढ़ानी पड़ सकती है। कोर्ट ने यह निर्णय तब लिया जब CBDT के वकील ने अदालत में कोई स्पष्ट निर्देश पेश नहीं किया। मंगलवार को संयुक्त याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBDT के वकील को कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर आखिरी तारीख अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, तो यह हाईकोर्ट के आदेश की स्पष्ट अवमानना मानी जाएगी। CBDT के वकील ने अधिक समय मांगते हुए कहा कि मामला CBDT चेयरमैन के विचाराधीन है।