नगर पालिका द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के आदेश पर नाजीर ने शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की कुर्सी को कुर्क कर दिया।
जानकारी अनुसार प्रकरण संख्या इजराय 11/2018 सिविल न्यायाधीश के निर्णय की पालना में डीक्रीदार को 3822 वर्ग फीट भूमि या बाजार मूल्य दिलाए जाने के आदेश दिए थे। नगर नगर पालिका की ओर से भूमि नहीं देने पर न्यायालय के आदेश पर कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
अधिवक्ता रामचरण मालव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 31 लाख 96 हजार 800 रुपए बाजार दर से देने थे, लेकिन पालिका ने ना तो भूमि दी और ना ही रकम न्यायालय में जमा करवाई, जिस पर न्यायालय के आदेश पर दोनों की कुर्सियों को कुर्क किया जाकर कुर्की वारंट चस्पा किया।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी ने 23 जुलाई को पालिका बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार अनियमितताएं , विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर नगर पालिका कार्यालय पर ताला लगा दिया था, जिससे मामले का निस्तारण नहीं हो पाया। न्यायालय के आदेश की 30 जुलाई तक आदेश की पालना नहीं करने पर दोनों की कुर्सियों को कुर्क किया गया। मालव ने बताया कि अब 7 अगस्त तक आदेश की पालना नहीं करने पर चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।
न्यायालय के आदेश पर जब नाजीर अधिवक्ता के साथ नगर पालिका में कुर्की करने पहुंचे तो कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष नहीं मिले। दोनों की गैर मौजूदगी में न्यायालय ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की। अचानक न्यायालय के कर्मचारी पालिका कार्यालय पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मच गई। अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष को न्यायालय के कर्मचारियों ने कार्यालय पर बुलाया तो वह नहीं आए।
फाइल डीएलबी भेजी न्यायालय के एक वाद में आदेश की पालना नहीं होने पर न्यायालय कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंच कर अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की कुर्सी कुर्क करने की जानकारी मिली है। इस आदेश की पालना के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्षदों के बहिष्कार के बाद निर्णय हो पाया। फाइल स्वायत्त शासन विभाग को भेज रखी है, जो वहां से आदेश मिलेगा उस आधार पर मामले का निस्तारण किया जाएगा।
कन्हैयालाल कराड़, अध्यक्ष नगर पालिका केशवरायपाटन
Published on:
02 Aug 2025 11:48 am