UP News : बुलंदशहर की चर्चित स्याना हिंसा में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। अदालत ने इस मामले में 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सात साल बाद आए इस फैसले में अदालत ने 38 में से पांच आरोपियों को उम्रकैद और और 33 को सात-सात साल की सजा सुनाई है। जिन पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है वो हत्या के आरोपी हैं जबकि 33 को बलवा आगजनी और जानलेवा हमले के आरोपों में सजा सुनाई गई है।
यह फैसला एडीजे 12 गोपाल की अदालत से सुनाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर सात साल में अदालत ने पांच आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही अन्य 33 को बलवे का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।अदालत ने इन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इस बलवे में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह शहीद हो गए थे। अब अदालत ने कहा है कि दोषियों से जो जुर्माना वसूला जाएगा वह आर्थिक मदद के रूप में शहीद सुबोध सिंह की पत्नी को दिया जाए। इस फैसले से पहले ही प्रशासन ने कचहरी और स्याना में पुलिस बल तैनात कर दिया था।
आपको बता दें कि वर्ष 2018 में गोवंश की सूचना पर बवाल हो गया था। उपद्रवियों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी कर दी थी। इस घटना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह शहीद हो गए थे। यह घटना चिंगारवठी गांव की थी। गुस्साए उपद्रवियों ने पुलिस चौकी को भी फूंक दिया था। उस समय कोतवाली स्थान के प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अब इसी मामले में अदालत का फैसला आया है। इस फैसले के कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को जेल ले जाया गया।
Updated on:
01 Aug 2025 09:21 pm
Published on:
01 Aug 2025 09:15 pm