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कंगना रनौत को बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Kangana Ranaut: किसान आंदोलन के दौरान दिए बयान पर बुरी फंसीं कंगना रनौत। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। एक्ट्रेस ने मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 01, 2025

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कंगना को बड़ा झटका

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि केस को रद्द करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी है।

यह मामला 2021 के किसान आंदोलन के समय का है, जब कंगना ने एक्स ( ट्विटर) पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला मोहिंदर कौर की फोटो पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मानहानि का केस दर्ज किया गया था।

मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ दर्ज कराया था केस

मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसे कंगना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साल 2021 में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मोहिंदर कौर की तस्वीर का जिक्र करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को मोहिंदर कौर ने अपमानजनक माना और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बठिंडा में कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया।

पोस्ट में कंगना ने क्या कहा था?

दरअसल किसान आंदोलन के समय कंगना ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि हा हा हा, ये वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के रूप में आई थीं और ये अब 100 रुपये में मिल जाती हैं।
बता दें इस ट्वीट में जिस बुजुर्ग महिला की तस्वीर थी, वह बठिंडा की रहने वाली महिंदर कौर थीं।

कंगना ने की थी केस को रद्द करने की मांग

कंगना ने इस केस को रद्द करने की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि उनका 'एक्स' पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में था और इसमें मानहानि का कोई इरादा नहीं था।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कंगना की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि मानहानि का मामला प्रथम दृष्टया बनता है और इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के बाद कंगना को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

मोहिंदर कौर के वकील ने कहा कि यह फैसला न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से प्रभावित होते हैं।

बता दें आंदोलन में शामिल लोगों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया था।