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Bikaner : बीकानेर शहर से ट्रैक हटाने की संभावना तलाशे रेलवे, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Bikaner : राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर रेलवे को बीकानेर शहर से रेलवे ट्रैक हटाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

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Rajasthan High Court has directed railways Bikaner city railway track removing possibility explore

बीकानेर शहर में रेलवे ट्रेक। फोटो पत्रिका

Bikaner : राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर रेलवे को बीकानेर शहर से रेलवे ट्रैक हटाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिए है। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता रामकृष्ण दास गुप्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका (डी.बी. सिविल रिट) में कोटगेट रेलवे लाइन पर प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण का विरोध किया गया था।

सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से उपिस्थत अधिवक्ता बी.पी. बोहरा ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि बीकानेर शहर से रेलवे ट्रैक को स्थानांतरित करने की संभावना रेलवे विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ तलाशेंगे। यदि ट्रैक स्थानांतरण संभव पाया जाता है तो रेलवे की ओर से उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी।

न्यायालय ने रेलवे विभाग के साथ हुई चर्चा के परिणाम को अगली सुनवाई की तारीख पर रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय प्रदान किया है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है।

2014 की जनहित याचिका से जोड़ा मामला

इस मामले को न्यायालय ने 2014 में दायर मुख्य जनहित याचिका मुकुल कृष्ण व्यास एवं अन्य बनाम भारत संघ से जोड़ा है। यह रेलवे लाइन स्थानांतरण से संबंधित है। व्यास ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र रहते याचिका दायर की थी। आरके दास गुप्ता तीन दशक से बीकानेर शहर से रेलवे लाइन हटाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी याचिका में अनिल व्यास अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रहे है।

राज्य पक्ष की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल एन.एस. राजपुरोहित, बी.पी. बोहरा, दीपक चांदक तथा एडिशनल एडवोकेट जनरल बी.एल. भाटी और शीतल कुंभट मौजूद रहे।

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