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नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मौत की सजा, पोक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Rape and Murder case: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई है…

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प्रतीकात्मक फोटो

Rape and Murder case: ओडिशा के बरगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाले नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में पोक्सो कोर्ट ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पाईकमाल थाना क्षेत्र में हुई इस जघन्य घटना में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त प्रशांत बाग को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता के परिजनों को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

Rape and Murder case: नग्न अवस्था में मिली लाश

यह सनसनीखेज घटना 15 नवंबर 2024 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी प्रशांत बाग नाबालिग बच्ची को मछली पकड़ने के बहाने घर से ले गया था। जब बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन बच्ची का शव जंगल क्षेत्र से नग्न अवस्था में बरामद किया गया। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी-सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और गले में बेल्ट बंधी हुई थी, जिससे उसकी निर्मम हत्या की पुष्टि हुई।

रिपोर्ट और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को मौत की सजा दी है। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश भी गया है।


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