MP News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब नए और पुराने वाहनों की पीयूसी जांच नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की समय सीमा तीन माह तय की गई है।
परिवहन के जारी आदेश में जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन पोर्टल की सभी ऑनलाइन सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। प्रदेशभर में विशेष दल गठित कर वाहन डीलरों के माध्यम से एनआइसी के वाहन पोर्टल पर जानकारी अपडेट की जाएगी।
वाहन पोर्टल की सुविधा और रोड सेटी को बेहतर बनाने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एचएसआरपी होने से सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की पहचान कर इन्फोर्समेंट को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
Published on:
03 Aug 2025 11:16 am