HSRP- मध्यप्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी (HSRP) ने एक बार फिर टेंशन दिया है। परिवहन विभाग द्वारा इसके संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं जिससे वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई नंबर प्लेट को लेकर पूर्व में काफी बवाल मच चुका था लेकिन फिलहाल मामला शांत सा था। ऐसे में परिवहन विभाग ने शेष वाहनों में एचएसआरपी की अनिवार्यता को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को इसके संबंध में कड़े आदेश दिए गए हैं। इस पर अमल करते हुए प्रदेश के परिवहन विभाग ने इसके लिए अभियान चलाने की घोषणा कर दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय की 4 दिसम्बर 2018 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगाई जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार प्रदेश में भी इसके लिए सख्ती की गई। राज्य के सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट HSRP लगाई जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शेष वाहनों में नई नंबर प्लेट के काम को भी तेजी से पूरा करने को कहा है।
कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश का परिवहन विभाग भी सक्रिय हो उठा है। परिवहन आयुक्त ने जहां वाहन पोर्टल में डाटा अपडेट करने के काम में तेजी लाने को कहा वहीं नई नंबर प्लेट के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
परिवहन आयुक्त ने शेष वाहनों में एचएसआरपी का काम हर हाल में 3 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारियों को इसके लिए सख्त संदेश दिया गया है। उन्हें अपने अपने जिलों के सभी वाहन डीलरों से लगातार संपर्क करते हुए वाहनों में एचएसआरपी लगाने को कहा गया है। निर्धारित अवधि के बाद परिवहन विभाग चालान की कार्रवाई करेगा।
खास बात यह है कि नए निर्देशों के अनुसार बिना एचएसआरपी के वाहनों को अब बेचा भी नहीं जा सकेगा। वाहन मालिकों को इसके अभाव में वाहनों की स्थाई या अस्थायी अनुज्ञाएं जारी करने, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने, वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने, वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण करने के साथ ही वाहन पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कोई सुविधा नहीं मिल सकेंगी।
Updated on:
03 Aug 2025 04:48 pm
Published on:
03 Aug 2025 04:43 pm