Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी में सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर 30 प्रतिशत की पेनाल्टी: मोहन कैबिनेट में मिली मंजूरी, इन फैसलों को भी मिली स्वीकृति

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

3 min read
Google source verification
mp news

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। रिटायर होने के बाद दस गुना किराए के अलावा 30 प्रतिशत तक पेनाल्टी की वसूल की जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा भोपाल में एक ऑटो चालक के निधन पर अंगदान के निर्णय की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि गणेश के परिवार ने समाज के लिए प्रेरणादायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गणेश के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

85 की जगह 200 प्रतिशत मिलेगी मुआवजा राशि

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में हाई टेंशन वितरण लाइन बिछाने के कारण निजी भूमि स्वामियों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि निर्धारण के संबंध में कैबिनेट में चर्चा की गई। किसानों के खेतों से बिजली लाइन जाने पर उनका नुकसान होता है। इस पर सरकार ने तय किया है कि 132 केवी के टावर पर जिसमें पहले कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 85 प्रतिशत राशि मुआवजे के रूप में देते थे उसे अब 200 प्रतिशत कर इसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।

आगे उन्होंने बताया कि टावर के आसपास की भी एक-एक मीटर की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। यह जमीन किसान के ही कब्जे में रहेगी लेकिन उसका मुआवजा किसान को मिलेगा। जब बिजली लाइन डाली जाती है तो उस पर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 15 प्रतिशत मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान लागू है। जिसे अब बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। कैबिनेट में यह भी तय हुआ है कि 132 केवी लाइन डालने में 28 मीटर, 220 केवी में 35 मीटर और 400 केवी की लाइन में 52 मीटर जमीन किसान से ली जाएगी।

सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर 30 गुना पेनाल्टी

नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में राजधानी में सरकारी आवास आवंटित होने और तबादले के बाद भी आवास रिक्त न करने के मामले में फैसला लिया गया है। अब तय किया है कि आवास न छोड़ने वालों से दस गुना किराए के अलावा 30 प्रतिशत तक पेनाल्टी की वसूल की जाएगी। राजधानी में अलग-अलग विभागों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा शासकीय आवास आवंटित होने के बाद दूसरे जिलों में स्थानांतरण के बाद भी आवंटित आवास रिक्त नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पदस्थ होने वाले नए अफसरों को आवास आवंटन में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए मोहन कैबिनेट ने इन आवासों की किराया राशि को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन को इसमें मंजूरी दी गई है।

इन मुद्दों को मिली मंजूरी

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्यभारित और आकस्मिकता निधि में नियुक्त स्वीपर विजय गुजराती, हेल्पर शारदा माली, कुली छोगालाल, स्वीपर इंदर चांगरे को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने के संबंध में फैसला लिया गया है।

महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 28 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, संचालन और पदों के सृजन तथा आंगनबाड़ी भवनों को मंजूरी दी गई।

पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिह्नित पीवीटीजी समूहों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की दूसरे चरण की अतिरिक्त कार्ययोजना पर चर्चा की गई। जिसके जरिए बिजली विहीन 18833 घरों तक बिजली लाइन डालने और रोशनी देने का काम भारत सरकार की मदद से किया जाएगा। कुल 211 गांव हैं जहां ग्रिड से बिजली नहीं दे सकते, वहां सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।

बक्स्वाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड का एक नया पद उनके लिए अपेक्षित अमले सहित सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने इसका फैसला लिया है। इसमें 52 लाख रुपए का खर्च आएगा।